महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2014 में एफआईआर दर्ज की और सितंबर 2015 में चार्जशीट दायर की। इसके बाद शख्स ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।
Source:- https://www.indiatv.in/india/national/supreme-court-said-woman-can-not-file-case-of-cruelty-against-ex-husband-after-divorce-2024-04-10-1037325
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