अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, देश में आधी रात से लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून

एंटी पेपर लीक कानून फरवरी 2024 में संसद से पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे चुकी हैं। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को तीन साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है।

Source:- https://www.indiatv.in/india/national/anti-paper-leak-law-the-public-examinations-prevention-of-unfair-means-act-2024-implemented-in-the-country-from-midnight-2024-06-22-1054698