कोर्ट ने कहा कि तीसरे बच्चे को जन्म के तुरंत बाद और शिशु अवस्था के दौरान मातृ स्पर्श से वंचित रखा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि नियम 43 के अनुसार उस बच्चे की मां से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जन्म के अगले ही दिन ड्यूटी पर लौट आए।
Source:- https://www.indiatv.in/india/national/delhi-high-court-asks-authorities-to-re-examine-rule-restricting-maternity-leave-to-two-kids-2024-07-23-1062187
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